वर्तमान में, इस योजना में ड्राइविंग लाइसेंस और अधिवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों से संबंधित 100 से अधिक सेवाएं शामिल हैं
1 अगस्त 2021 से आपको 20 रुपये अतिरिक्त जीएसटी जोड़ कर देना होगा. 1 अगस्त से इसे लागू कर दिया जाएगा.